
लातेहार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभान्वित होने वाले राशन कार्डधारियों (पीला कार्ड एवं गुलाबी कार्ड) के लिए शत-प्रतिशत e-KYC प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु “e-KYC सप्ताह” का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष अभियान दिनांक 21 मार्च 2025 से 27 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें सभी लाभुकों को e-KYC पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी
इस अभियान की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 19 मार्च 2025 को उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जनता को e-KYC प्रक्रिया के महत्व एवं आवश्यकताओं से अवगत कराएगा। उपायुक्त ने बताया कि लातेहार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली (PDS) के सभी विक्रेताओं को राशन कार्डधारियों के घर जाकर शत-प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
e-KYC प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025
जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती रश्मि लकड़ा ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से आच्छादित सभी लाभुकों का e-KYC कराना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मार्च 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए “e-KYC सप्ताह” आयोजित किया जा रहा है, ताकि इस प्रक्रिया को ससमय पूरा किया जा सके।
जन वितरण प्रणाली दुकानदार करेंगे घर-घर जाकर e-KYC
दिनांक 21 मार्च 2025 से शुरू होने वाले इस अभियान में जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे राशन कार्डधारियों के निवास स्थान पर जाकर e-KYC की प्रक्रिया पूरी करें। इस दौरान उन्हें उपलब्ध कराई गई सूची में सभी लाभुकों की जानकारी को अद्यतन करना होगा।
e-KYC प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्य:
- मृत लाभुकों की पहचान:
- यदि किसी लाभुक का निधन हो गया है, तो उनके नाम के सामने कॉलम 8 में “मृत” अंकित किया जाएगा।
- मृतक लाभुक के परिवार के किसी सदस्य से हस्ताक्षर लेकर पुष्टि की जाएगी।
- मोबाइल नंबर अपडेट करना:
- राशन कार्ड में अंकित मोबाइल नंबर को सत्यापित (Verify) किया जाएगा।
- यदि मोबाइल नंबर बदल गया है, तो नया नंबर दर्ज किया जाएगा।
- यदि किसी राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो लाभुक से नंबर लेकर उसे दर्ज किया जाएगा।
- आधार नंबर का सीडिंग (Aadhaar Seeding):
- यदि किसी लाभुक का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसे SEED किया जाएगा।
- आधार लिंक करने के बाद e-KYC की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- पलायन कर चुके लाभुकों के लिए विशेष निर्देश:
- यदि परिवार का कोई सदस्य अन्यत्र पलायन कर चुका है, तो उसका संपर्क नंबर प्राप्त कर उसे निकटतम जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान में जाकर e-KYC पूरा करने का सुझाव दिया जाएगा।
- इस जानकारी को अभ्युक्ति कॉलम में लाभुक के मोबाइल नंबर सहित दर्ज किया जाएगा।
WhatsApp के माध्यम से रिपोर्टिंग एवं दैनिक समीक्षा
- प्रत्येक दिन किए गए e-KYC कार्यों की सूची जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों द्वारा WhatsApp के माध्यम से पणन पदाधिकारी (MO) एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) को भेजी जाएगी।
- MO/BSO द्वारा इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।
- प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पोर्टल में अपडेट किया जाएगा एवं मृत लाभुकों या अयोग्य लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।
अभिलेखों का डिजिटल प्रबंधन
- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा तैयार की गई सूची को MO/BSO द्वारा हस्ताक्षरित करने के बाद जिला आपूर्ति कार्यालय को सौंपा जाएगा।
- जिला आपूर्ति कार्यालय इस सूची को SCAN कर डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहीत करेगा ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके।
e-KYC नहीं कराने पर राशन कार्ड होगा अमान्य
- उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2025 तक e-KYC पूरा नहीं कराने वाले लाभुकों का राशन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
- e-KYC नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए पलायन कर गए लाभुकों से मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क किया जाएगा।
उपायुक्त का आह्वान
उपायुक्त ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की कि वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से जल्द से जल्द e-KYC प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता एवं खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।