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झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर प्रतिबंध, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

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झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर प्रतिबंध, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

राँची: झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब झारखंड में गुटखा-पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों को रोकना है।

सरकार का सख्त रुख

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार जनहित में यह कदम उठा रही है। गुटखा और पान मसाला में मौजूद तंबाकू और अन्य हानिकारक रसायन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य में सख्ती से इस प्रतिबंध को लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित उत्पादों को बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झारखंड में अब कोई भी व्यक्ति गुटखा या पान मसाला का उत्पादन, वितरण, भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

लोगों की प्रतिक्रिया

सरकार के इस फैसले का समाज के विभिन्न वर्गों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला राज्य की जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। झारखंड में मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस प्रतिबंध से ऐसे मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

हालांकि, व्यापारी और छोटे दुकानदार इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध से उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा। कुछ दुकानदारों ने सरकार से वैकल्पिक समाधान की मांग की है ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।

पहले भी लगाया गया था प्रतिबंध

गौरतलब है कि इससे पहले भी झारखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन सख्ती से पालन न होने के कारण यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो सका। इस बार सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

कैसे होगी निगरानी?

सरकार ने जिला प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से इस प्रतिबंध की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। स्वास्थ्य विभाग विशेष टीमें बनाकर बाजारों में छापेमारी करेगा और यदि कहीं भी गुटखा या पान मसाला बेचा जाता पाया गया, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य लाभ और जागरूकता अभियान

सरकार न केवल गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा रही है, बल्कि लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिससे लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों को समझ सकें और इसे छोड़ने के लिए प्रेरित हों।

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