0 0 lang="en-US"> प्रवासी मजदूरों के निबंधन,लाभ हेतू एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन
NEWS APPRAISAL

प्रवासी मजदूरों के निबंधन,लाभ हेतू एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

Read Time:2 Minute, 50 Second

प्रवासी मजदूरों के निबंधन,लाभ हेतू एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

नावा बाजार (पलामू):- पलामू जिले के नावा बाजार ब्लॉक में शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमें नावा बाजार ब्लॉक के प्रखंड के मुखिया एवं वार्ड के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी रेणु बाला, अंचलाधिकारी शैलेश कुमार एवं श्रम अधीक्षक एतवारी महतो भी उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला में श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला।उन्होंने बताया कि वैसे श्रमिक जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों,देशों में रोजगार के बेहतर तलाश में जाते हैं।

प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत ऑनलाइन करें आवेदन:श्रम अधीक्षक एतवारी महतो

https://shramadhan.jharkhand.gov.in

प्रवासी मजदूर अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जी0ओ0भी0.कॉम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो एवं उनके द्वारा बताया गया कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु/अशक्त होने पर उन्हे अपने घर तक लाने के लिए 50 हजार तक की राशि मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जायेगी।

प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में दो अंग या दोनों आंख या अंग की हानि होने पर एवं दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार से दो लाख रूपये तक का भुगतान किया जायेगा।श्रम अधीक्षक के द्वारा श्रम विभाग के संचालित सभी योजनाओं का जानकारी विस्तृत रुप में प्रोजेक्टर (ओडियो, विडियो)के माध्यम से प्रदर्शित किया गया एवं सभी आगन्तुकों से अपील किया गया कि जो भी मजदुर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाते है वे अपना निबंधन प्रवासी मजदूर के रुप में श्रम विभाग में जरुर करवाए।

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version