0 0 lang="en-US"> बलात्कार के आरोपी को 10 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपए जुर्माना
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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपए जुर्माना

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लातेहार:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने बलात्कार का आरोपी प्रमोद पासवान को अधिकतम 10 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार सत्रवाद 112/16 की सुनवाई करते हुए अदालत ने पासवान को दोषी ठहराया था। मालूम हो गारू थाना क्षेत्र के कोटाम ग्राम निवासी पीड़िता ने गांव के ही प्रमोद पासवान पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए गत 27 मार्च 2016 को गारू थाना कांड संख्या 5/16 गत 11 अप्रैल 2016 को भादवि की धारा 376, 448 के तहत दायर कराया था।

पीड़िता ने अपने प्राथमिकी में बताया था कि उसका पति बीएसएफ का जवान है एवं घर में नहीं रहते हैं। उन्हीं का किराएदार प्रमोद पासवान अकेला जानकर उनके खटिया के नीचे छिपकर सो गया था और रात्रि में दरवाजा बंद कर जबरन दुष्कर्म किया था।

अभियोजन के द्वारा कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया गया । श्री दुबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को भादवि की धारा 376 के तहत 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपए जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर 8 माह अतिरिक्त साधारण कारावास एवं भादवि की धारा 448 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपया जुर्माना भुगतान नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया है।

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