0 0 lang="en-US"> केस डायरी भेजने में विलंब करने पर अदालत ने थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता को सशरीर हाजिर होने का किया आदेश पारित
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केस डायरी भेजने में विलंब करने पर अदालत ने थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता को सशरीर हाजिर होने का किया आदेश पारित

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केस डायरी भेजने में विलंब करने पर अदालत ने थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता को सशरीर हाजिर होने का किया आदेश पारित


लातेहार:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दायर जमानत की याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए केस डायरी भेजने में विलंब करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर सख्ती शुरू किया है। अदालत ने लातेहार थाना कांड संख्या 57/2024 की सुनवाई करते हुए लोक अभियोजक को डायरी मंगवाने में विलंब होने पर कारण पूछा। लोकअभियोजक ने कहा 13 अप्रैल 2024 को डायरी के लिए अनुसंधानकर्ता को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक अप्राप्त है। श्री सिंह की अदालत ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि केस डायरी समय से नहीं भेजने वाले अनुसंधानकर्ताओं एवं संबंधित थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका वेतन रोकने के लिए एसपी को लिखा जाएगा। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए श्री सिंह की अदालत ने लातेहार थाना प्रभारी एवं चंदवा थाना प्रभारी को अनुसंधान कर्ताओं के साथ-साथ सशरीर अदालत में उपस्थित रहने का आदेश पारित किया है।

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